देवा गुर्जर और प्रतिष्ठित अखबार के संचालक पर छवि धूमिल करने का आरोप राजेश अजमेरा के वकील ने 15 करोड का मानहानि नोटिस भेजा संभवतः अंचल में इतनी बडी राशि के मानहानि के नोटिस का यह पहला मामला आया सामने पढ़े पूरी खबर…

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नीमच। पूर्व पार्शद राजेश अजमेरा के वकील एड. श्याम चतुर्वेदी ने प्रतिष्ठित अखबार के संचालक एवं देवा उर्फ देवीलाल गुर्जर पर श्री राजेश अजमेरा की छवि धूमिल करने के मामले में 7 दिवस में समाचार पत्र में क्षमा याचना प्रकाशित करने और उसकी प्रतिष्ठा की हानि के लिए संयुक्त रूप से या पृथक पृथक 15 करोड रूपयों का भुगतान करने का नोटिस भेजा है अन्यथा आपराधिक मामला व सिविल मामला प्रस्तुत करने की बात नोटिस में कही है।

एडवोकेट श्याम चतुर्वेदी ने प्रतिष्ठित अखबार के सम्पादक एवं देवा उर्फ देवीलाल गुर्जर को 15 करोड रूपए का मानहानि नोटिस भेजा है। यह नोटिस देवा गुर्जर द्वारा “भाजपा के पूर्व पार्शद राजेश अजमेरा के विरूद्ध रासुका कार्यवाही की मांग” जैसे शीर्षक से प्रकाशित समाचार में गंभीर आरोपों एवं उक्त समाचार का प्रतिष्ठित अखबार में प्रकाशन के जवाब में भेजा गया है।

नोटिस में एड.चतुर्वेदी ने बताया कि उनका व्यवहारी नीमच जिले के आसपास के गांव तथा मंदसौर, उज्जैन, इन्दौर जिले व निकटवर्ती राजस्थान के छोटीसादडी, निम्बाहेडा व चित्तौडगढ का प्रतिष्ठित, इज्जतदार सम्माननीय व्यक्ति है तथा नगरपालिका नीमच में दो बार पार्षद रहा है तथा जिला माहेश्वरी समाज नीमच का निर्वाचित प्रदेश प्रतिनिधि रहा है और वर्तमान में भी है व नीमच प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन का भी काफी समय तक अध्यक्ष रहा है। चैक अनादरण के मामले में परिवादी राजेश अजमेरा द्वारा आरोपी देवीलाल उर्फ देवा गुर्जर पर वर्ष 2014 में एक आपराधिक प्रकरण क्र. 1527/14 श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम श्रेणी नीमच में दायर किया गया था, जो तबसे विचाराधीन होकर उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 30.12.2023 को पारित किया गया, जिसमें परिवादी से रूपये उधार लेकर देवा गुर्जर ने चेक दिया और उस चैक पर जानबूझकर हस्ताक्षर बदलकर किये। इस प्रकार निश्चित ही आरोपी ने परिवादी के साथ धोखाधडी भी की है। देवा गुर्जर को धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम 1881 के अन्तर्गत उसे 6 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया था। इस कारण देवा गुर्जर श्री राजेश अजमेरा से व्यक्तिशः वैमनस्यता रखते आ रहे हैं, इस कारण देवा गुर्जर ने श्री अजमेरा की मान प्रतिश्ठा को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित अखबार के सम्पादक के सहयोग से दिनांक 11 दिसम्बर 2024 के समाचार पत्र के पृश्ठ क्र. 6 में “भाजपा के पूर्व पार्षद राजेश अजमेरा के विरूद्ध रासुका कार्यवाही की मांग” शीर्षक से पूर्णतः असत्य, मिथ्या, आधारहीन समाचार का प्रकाशन श्री अजमेरा की प्रतिष्ठा, मान, सम्मान को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से प्रकाशित किया व करवाया है, जिसमें षड्यंत्रकारी भाजपा के पूर्व पार्षद राजेश अजमेरा पर झूठे आरोप लगाकर 20 सालों से अनेक शासकीय जमीनों को अवैध तरीके से हडपने की कूट रचना-साजिश रचने, बगीचा नं. 41, 47, 46-ए मे टुकडे-टुकडे सैंकडो प्लाट अवैध तरीके से बेचने, स्कीम नं.34 व 36 के करोडों के भूखण्ड षड़यंत्र कर कूटरचित तरीके से कौडियों में हडप लेने, नपा अधिकारियों से मिलीभगत से हाईवे से लगे भूखण्ड क्र. 1056 को पूर्व में सांठगांठ कर हडपने, भूखण्ड क्र. 1054 का षड़यंत्र कर खेल रचने, अरनिया कुमार में कृषि भूमि पर अवैध तरीके से प्लाट बेचने, योजना क्र.3 भूखण्ड अवैध तरीके से 4 मंजिला व्यावसायिक बिल्डिंग बनाकर शासन को राजस्व की हानि पहुंचाने, टीचर कॉलोनी स्थित आवासीय भूखण्ड पर अवैध तरीके से बहुमंजिला बिल्डिंग बनाकर चार से पांच बैंकों को किराये पर देकर व्यवसायिक उपयोग कर शासन को भारी राजस्व की हानि पहुंचाने, कनावटी में राधाबाई भील को प्रताडित कर मारपीट व जमीन हडपने, अल्पसंख्यक महिला के साथ छेडछाड के मामले को षड़यंत्र कर रफा दफा करने की कूट रचना करने, स्कीम नं.3 के भूखण्ड क्रमांक 2 का अवैध तरीके से नामांतरण कर शासन को हानि पहुंचाने, अनूसचित जाति कोटे की शनि मंदिर स्थित दूकान नं. 4 को अमुक व्यक्ति के नाम से हडपने, शहर व आसपास राजेश, साधना, कपिल, यश अजमेरा, अरूण राठी, शंकरलाल सिंहल, मनोहर यादव आदि अनेक नाम से बेनामी सम्पत्तियों को अर्जित कर खुर्द बुर्द करने के शडयंत्र कर शासन को भारी हानि पहुंचाने, खनिज विभाग द्वारा आवंटित खदान को खनिज चोरी कर शासन को लाखों रूपये का चूना लगाने, वेयर हाउस में अवैध गतिविधियों को अंजाम देकर शासन को चूना लगाने, बंगला बगीचा व्यवस्थापन में घपले कर करोडों रूपए की शासकीय सम्पत्ति हडपकर शासन को हानि पहुंचाने, खादी ग्रामोद्योग की करोडों की दूकान कौडियों में हडपकर शासन को नुकसान पहुंचाने, आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित कर आयकर मे हेराफेरी कर आयकर विभाग को हानि पहुंचाने, स्टाम्प ड्युटी की चोरी करने जैसे गंभीर आरोप समाचार पत्र में प्रकाशित कर राजेश अजमेरा को जनसामान्य, मित्र, रिश्तेदार, समाज के समक्ष दोशी ठहरा दिया। जिससे समाज, मित्र और रिश्तेदारों में उसकी छवि धूमिल होकर उसे हीन भावना से देखा जाने लगा है। श्री अजमेरा के खिलाफ मिथ्या समाचार के कारण उसकी मान प्रतिष्ठा और मानसिक क्षति की हानि के लिए 15-15 करोड रूपए की क्षति सूचना पत्र प्राप्ति के 7 दिवस में करने और मिथ्या प्रकाशन, मुद्रण व वितरण के लिए समाचार पत्र में क्षमा याचना प्रकाशित करने, अन्यथा की स्थिति में आपराधिक मामला व सिविल मामला सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

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