नीमच का प्रेट्रोल पंप हुआ सिल कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के आदेश पर टीम ने लिया एक्शन, पढ़े खबर…

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राहुल की सोसाद रिपोर्ट’:-

नीमच:- मांशू चंद्रा कलेक्टर जिला नीमच के निर्देश आज दिनांक 21/08/2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग नीमच की टीम जिसमें आर एन दिवाकर जिला आपूर्ति अधिकारी, विजय निनामा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं बेंजामिन नागा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पेट्रोल एवं गैस के खिलाफ व्यावसायिक उपयोग एवं उत्पाद संबंधित कार्यवाही मेसर्स श्री निवास सावन वाला एंड सन्स कंपनी बीपी सीएल भट्ट नियुक्त पेट्रोल पंप निर्माता शैलेन्द्र पिता स्व कृष्णकुमार पोरवाल 05 शास्त्री नगर नीमच की जांच के लिए की गई। मिलने के कारण एवं पेट्रोल के स्टॉक में अंतर होने के कारण 3223 पेट्रोल पेट्रोल जब्त किया गया, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत संबंधितों को बिक्री पंप टायो गिल कर खरीद लिया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विपक्षी/होटल/हलवाई/वस्तुवत राका सबाधाता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रस्तावित प्रस्तावित की जा रही हैं। विस्थापित/होटल/हलवाई/अपराधी/पेट्रोल पंप को सूचित किया जाता है कि अवैध रूप से गैस रिफलिंग और घरेलू गैस सिलेन्डरों का उपयोग और उत्पाद कार्य करने वालों पर लगातार निगरानी रखने वाले विक्रेताओं से संबंधित उत्पादों के तहत स्टॉक की जावेगी की आवश्यकता होती है।

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