शासकीय जमीन बेचने वालो पर होगी कारवाही नहीं बक्शा जाएगा, हाईकोर्ट ने दिया आदेश पड़े पूरी खबर….

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जावद। मामल जावद तहसील का जहां ग्राम पंचायत मोरखा (बड़खेड़ा कमलिया) में शासकीय जमीन को अवैध रूप से सरपंच,सचिव ग्राम पंचायत से फर्जी दस्तावेज बनाकर शासकीय भूमि को अवैध बेच दिया गया है जिनके विरूद्ध हाईकोर्ट ने सभी दोषियों को पर f.I.R रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का आदेश दिया गया । शासकीय भूमि अवैध रूप से विक्रय करने वाले पर होगी कारवाही में कुल मिलकर 12व्यक्तियों को दोषी पाया गए है जिनके विरूद्ध होगी कारवाही। नहीं बक्शा जाएगा दोषियों को।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार  सरपंच को बचाने  की फीस राशि 8 लाख युवा नेता द्वारा ली गयी है  युवा नेता द्वारा ऐसे कई मामलों में पैसे लेने की घटना सामने आ  रही हे। लोगों का मानना हे कि युवा नेता का समय बहुत ख़राब आने वाला है इसने सबको उलझाया है। देखना ये हे कि प्रशासन इन की पोल खोल पाएगा।या सत्ता के डर में रहा कर कम करना पड़ेगा।

इन पर होगी कारवाही।

 नरेश पाटीदार, सरपंच बरखेड़ा कामलिया

 श्यामसुख पाटीदार, सचिव बरखेड़ा कामलिया

विक्रेता रामप्रसाद पिता हीरालाल नागदा, निवासी मोरका

विक्रेता राधेश्याम पिता हीरालाल नागदा निवासी मोरका

 विक्रेता देवीलाल पिता रघुनाथ नागदा निवासी मोरका

 विक्रेता शांतिलाल पिता राधेश्याम नागदा निवासी मोरका

 विक्रेता दिनेश पिता मांगीलाल नागदा निवासी मोरका

 विक्रेता / केता मुस्तफा पिता ईकबाल हुसैन जाति बोहरा निवासी बंगला नं. 38 नीमच

 केता रानु पति वैभव ओझा ब्राह्मण, निवासी जावद

 केता अनिल पिता नरेश पाटीदार, निवासी बरखेड़ा कामलिया

 केता घनश्याम पिता सत्यनारायण मण्डावरिया निवासी जावद

  जय प्रकाश बैरवा, तत्कालीन उप पंजीयक तहसील जावद

 जनपद सी.ई.ओ आकाश धरावे का कहना हे

 

हाईकोर्ट के आदेश अनुसार 45 दिन के भीतर सभी दोषियों के ऊपर f.I.R करने के आदेश प्राप्त हुए हैं जिन्हें हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी दोषियों के ऊपर मेरे द्वारा 8 दिन के भीतर f.I.r दर्ज कराई जाएगी।

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